1 जून से 15 दिन तक नावों को जारी होगा लाइसेंस, अब इन नियमों के साथ ही ले नाविक कर सकेंगे नाव का संचालन...

नाव दुर्घटना को रोकने के लिए नगर निगम, जल पुलिस और स्थानीय पुलिस ने बैठक की. इस दौरान नाविक संगठनों के प्रतिनिधियों को जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया की नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

1 जून से 15 दिन तक नावों को जारी होगा लाइसेंस, अब इन नियमों के साथ ही ले नाविक कर सकेंगे नाव का संचालन...
नाविक संगठनों के प्रतिनिधियों संग बैठक करते अफसर।

वाराणसी,भदैनी मिरर। गंगा में बढ़ती नावें और नाव दुर्घटना को रोकने के सोमवार को नाविक सगठन के प्रतिनिधियों के साथ एसीपी भेलूपुर प्रवीण सिंह, एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडेय एवं जल पुलिस वाराणसी के साथ वरुणापार ज़ोन कार्यालय में गंगा नदी में सुरक्षित नाव संचालन को लेकर बैठक की गई।बैठक में स्पष्ट किया गया की नियमों को ताक पर रखने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में यह स्पष्ट किया गया -

  1.  नगर निगम वाराणसी द्वारा दिनांक 01.06.2022 से 15.06.2022 तक नावों का लाइसेंस जारी किया जाएगा, उसके उपरांत कोई लाइसेंस जारी नहीं होगा।
  2. सभी नावों पर पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट रखना अनिवार्य होगा।
     नाव चालक नाव के मालिक की आईडेंटिटी के साथ अधिकृत पत्र के साथ नाव का परिचालन कर सकेगा।
  3. सभी नावों पर ओवरलोडिंग का चिन्ह नाव मालिक द्वारा फ्लोरेसेंट पेंट से मार्क कराया जाएगा।
  4. नाव की फिटनेस के लिए नाव का मालिक उत्तरदाई होगा।
  5. कोई भी नाव बैठने वाले सभी यात्रियों द्वारा बिना लाइफ जैकेट पहने संचालित नहीं की जाएगी।
  6. सभी नावों पर 20 मीटर नायलॉन की रस्सी एवं 3 सेल का टॉर्च रखना आवश्यक होगा।

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समस्त नाव मालिकों को कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अनुपालन सुनश्चित करने हेतु अंतिम रूप से सचेत किया गया। इसके साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया की निर्देशों का अनुपालन न करने की दशा में जांच में पकड़े जाने पर संबंधित नाव मालिक के विरूद्ध जल पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कराते हुए उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।