गैर इरादतन हत्या के मामले में मिली जमानत
गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित को राहत मिल गई. प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) की अदालत ने सिंधौरा निवासी आरोपित अनिल कुमार 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया.
वाराणसी, भदैनी मिरर। गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित को राहत मिल गई. प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) की अदालत ने सिंधौरा निवासी आरोपित अनिल कुमार 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह,अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार भटपुरवा कला, चोलापुर निवासी वादी राजेश पटेल ने 24 दिसंबर 2023 को चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि उसका चचेरा भाई अरविन्द पटेल 24 दिसंबर 2023 को शाम लगभग 6 बजे अपनी मोटर साइकिल से बाबतपुर, मंगारी की तरफ से घर को आ रहे थे. उसी दौरान रास्ते में भोपापुर पहुंचने पर अज्ञात मोटर साइकिल सवार के द्वारा सामने से जो पलहीपट्टी की तरफ से मंगारी की तरफ जा रहा था, धक्का मार दिया. जिससे गंभीर चोट लगने के कारण अरविन्द पटेल की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति भैयालाल पटेल को गंभीर चोट लगी थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपित अनिल कुमार के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया था. जिसके बाद इस मामले में मंगलवार को आरोपित ने कोर्ट में समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी.