शेयर ट्रेडिंग कंपनी में निवेश के नाम पर पैसे गबन करने के आरोपित की अग्रिम जमानत खारिज...
शेयर ट्रेडिंग कंपनी बनाकर कूटरचित दस्तावेज के सहारे पैसे गबन करने के मामले में जिला जज की अदलात ने आरोपी अभिनंदन जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
वाराणसी, भदैनी मिरर। शेयर ट्रेडिंग कंपनी बनाकर कूटरचित दस्तावेज के सहारे पैसे गबन करने के मामले में जिला जज की अदलात ने आरोपी अभिनंदन जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी. अग्रिम जमानत अर्जी को सरकारी अधिवक्ता मुनीब चौहान और वादिनी के अधिवक्ता राकेश कुमार पांडेय ने विरोध किया.
अभियोजन के मुताबिक इंदौर की नीलोफर साहू ने सिगरा थाने में प्राथमिकी वर्ष 2023 में सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. आरोप था कि डाफी लंका निवासी दिलीप खमरू, उसकी पत्नी दीप्ति, उसका बेटा देवाशीष खमारू के अलावा रथयात्रा सिगरा निवासी अभिनंदन जैन ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर पैसे निवेश के नाम पर ₹39,89000 गबन कर लिया है. पूरे मामले में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सिगरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी.
प्रकरण में आरोपी अभिनन्दन जैन ने जिला जज अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी डाली थी. पुलिस की आख्या और सरकारी वकील के साथ पीड़िता के अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया. जिसके बाद अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई.