नहीं सिद्ध हुआ आरोप: एक करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोपी बरी

नहीं सिद्ध हुआ आरोप: एक करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोपी बरी

वाराणसी,भदैनी मिरर। एक करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) की अदालत ने फकीरपुर (चोलापुर) निवासी अशोक कुमार यादव उर्फ पांचू को आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व सौरभ यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मोहाव (चोलापुर) निवासी पारस यादव ने चोलापुर थाने में 9 अगस्त 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके रिश्तेदारी में आने वाला फकीरपुर (चोलापुर) निवासी अशोक कुमार यादव उर्फ पांचू वाराणसी में रहकर उसका कारोबार देखता था। साथ ही उसके बारे में सभी जानकारी भी रखता था। कुछ दिन पहले वह मेरे यहां से चला गया और उसके बाद 19 जुलाई 2015 को अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल पर फोन कर गालियां देते हुए एक करोड़ रुपये रंगदारी मांगने लगा। विरोध करने आरोपित ने पैसे न मिलने पर उसे जान से मारने व उसके लड़की व लड़के को उठा ले जाने की धमकी देने लगा। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। साथ ही आरोपित अशोक अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर के आसपास भी रोज घूमने लगा। जिससे उसका पूरा परिवार किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत है। अदालत में विचारण के दौरान आरोप सिद्ध न होने पर अदालत ने उसे दोषमुक्त कर दिया।