इलाहाबाद हाईकोर्ट ने BHU पर लगाया 30,000 रुपये का हर्जाना, जानें पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) पर 30,000 रुपये का हर्जाना लगाया है. यह जुर्माना कोर्ट के आदेश के बावजूद दो बार समय देने के बाद भी जवाबी हलफनामा दाखिल न करने और निर्धारित समय पर बहस न करने के कारण लगाया गया है
वाराणसी, भदैनी मिरर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) पर 30,000 रुपये का हर्जाना लगाया है. यह जुर्माना कोर्ट के आदेश के बावजूद दो बार समय देने के बाद भी जवाबी हलफनामा दाखिल न करने और निर्धारित समय पर बहस न करने के कारण लगाया गया है. कोर्ट ने तीसरी बार हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देते हुए यह हर्जाना लगाया.
न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने यह आदेश कंचन मौर्या और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया. सुनवाई के दौरान बीएचयू की अधिवक्ता ने कोर्ट से जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने के लिए और समय की मांग की, जिसका याचियों के अधिवक्ता ने विरोध किया. याचियों के वकील ने बताया कि अदालत पहले ही दो बार समय दे चुकी है, लेकिन हलफनामा दाखिल नहीं किया गया.
इस पर कोर्ट ने अतिरिक्त समय देने से इनकार करते हुए बीएचयू के वकील से बहस करने को कहा. वकील ने यह तर्क दिया कि उनके वरिष्ठ ने उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया है और फ़ाइल भी उनके पास नहीं है. जब कोर्ट ने दूसरी अधिवक्ता के बारे में पूछा, तो पता चला कि वह कोर्ट छोड़कर जा चुकी थीं. इसके बाद, एक अन्य अधिवक्ता ने आकर बीएचयू की ओर से बहस करने की बात कही.