प्राणघातक हमले के मामले में आरोपी को मिली जमानत, वाराणसी के बार-रेस्टोरेंट में मारपीट का है मामला
बार- रेस्टोरेंट में बिल देने के विवाद में बार कर्मचारियों पर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गयी. अपर जिला जज (प्रथम) रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सराय गोवर्धन (चेतगंज) निवासी आरोपित सूरज यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया.
वाराणसी, भदैनी मिरर। बार- रेस्टोरेंट में बिल देने के विवाद में बार कर्मचारियों पर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गयी. अपर जिला जज (प्रथम) रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सराय गोवर्धन (चेतगंज) निवासी आरोपित सूरज यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व आनंद यादव ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोसमाही, चतरा (झारखण्ड) निवासी वादी मुकदमा उपेन्द्र यादव ने चेतगंज थाने एक लिखित तहरीर दी थी. आरोप था कि वह अपने साथी सुरेश यादव के साथ चेतगंज चौराहा स्थित एक बार में नौकरी करता था. इस बीच 16 जुलाई 2024 को बार में रात्रि करीब 10 बजे सूरज यादव, क्षितिज यादव व गोपाल यादव अपने 5-7 अज्ञात साथियों के साथ बार में आये और चना, मूँगफली आदि मांगें. जिसको देने के बाद सभी लोग शराब आदि का सेवन किये. बाद में जब वादी व उसके साथी कर्मचारियों ने उन लोगों से बिल देने को कहा तो वह लोग उग्र हो गए और अचानक उन सभी लोगों ने वादी व उसके साथी सुरेश यादव को गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की नियत से लात-घूसों व कुर्सी आदि से प्राणघातक हमला कर दिये.
जिससे वादी व उसके साथी को काफी चोटें आई और उसके साथी सुरेश यादव का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया. जिसके बाद सभी हमलावर वहां से जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले. आनन-फानन में वादी अन्य लोगों की मदद से अपने दोस्त को कबीरचौरा अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया. जहां उसका उपचार हुआ. तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित सूरज यादव समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आरोपित सूरज यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.