आरोपी को नहीं मिली जमानत, हुक्का बार संचालक की हुई थी हत्या...
Accused did not get bail, hookah bar operator was murdered. पिछले वर्ष व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में षड्यंत्र रचकर हत्या की गई थी।
वाराणसी,भदैनी मिरर। मीरापुर बसही स्थित हुक्का बार के संचालक अजय गुप्ता को गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला जज डा.अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मीरापुर बसही निवासी मुख्य अभियुक्त मोहित यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चन्द्र शुक्ला और वादी मुकदमा के अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में 28 सितंबर 2021 को मोहित यादव ने अन्य अभियुक्तों उमेश पटेल और मोनिका यादव के साथ षड्यंत्र कर हुक्का बार संचालक अजय गुप्ता की हत्या कर दी थी। मृतक के भाई ने अभियुक्त के विरूद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पूर्व में अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।