बसपा सांसद अतुल राय की 14 दिन की न्यायिक रिमांड हुई मंजूर, जाने क्या है प्रकरण...
बसपा सांसद अतुल राय की 14 दिन की न्यायिक रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली है. इस प्रकरण में तत्कालीन सीओ अमरेश सिंह बघेल पर अपूर्ण व निराधार रिपोर्ट तैयार करने का आरोप है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। मऊ के घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय की मुश्किलें बढ़ गई. मंगलवार को दुष्कर्म पीड़िता और उसके साथी गवाह को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतुल राय की 14 दिन की न्यायिक रिमांड मंजूर कर ली. बता दें, की आठ सितंबर को कोर्ट में अचेत हो जाने के कारण पेशी नहीं हो सकी थी. मंगलवार को नैनी जेल में बंद अतुल राय की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई.
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जवल उपाध्याय ने अपने आदेश में कहा कि लखनऊ के हजरतगंज थाने में पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित टीम की जांच के बाद पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर और अतुल राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. अतुल राय के खिलाफ लंका थाने में भी आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया था. लंका थाने के तत्कालीन सीओ अमरेश सिंह बघेल ने अतुल राय को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपूर्ण व निराधार रिपोर्ट तैयार की. ऐसे में आरोपित की न्यायिक रिमांड स्वीकृत की जाती है. कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 27 सितंबर तय करते हुए आरोपित सांसद को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का आदेश दिया है. पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने बताया कि पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 14 दिन की न्यायिक रिमांड की स्वीकृति मिली है.