वाराणसी के 125 अधिकारियों ने नहीं दिया समय से ज़बाब, सूचना आयुक्त ने लगाया अर्थदंड...

जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों का वाराणसी के 125 अधिकारियों ने समय से जवाब नहीं दिया है. सूचना आयुक्त ने शिथिलता के आरोप में अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया है. उन्होंने कहा कि यह धनराशि उनके तनख्वाह से काटकर कोष में जमा कराई जाएगी.

वाराणसी के 125 अधिकारियों ने नहीं दिया समय से ज़बाब, सूचना आयुक्त ने लगाया अर्थदंड...
सर्किट हाउस में बैठक करते सूचना आयुक्त व जिले के अफसर.

वाराणसी, भदैनी मिरर। सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती सोमवार को अपने तीन दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस सभागार में आयोजित कार्यशाला में जन सूचना अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा की जन सूचना अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समय से किया जाए.  उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि बिनावजह आयोग की कार्यवाही से बचे. जन सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 4-1 बी का अनुपालन सुनिश्चित कराएं. आवेदक को प्रमाणित उपलब्ध कराई जाए और जो प्रार्थना पत्र उनसे अथवा उनके विभाग से संबंधित न हो उन्हें संबंधित अधिकारी एवं विभाग को प्रत्येक दशा में 5 दिवस के अंदर उपलब्ध करा दें.

सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती  उन्होंने बताया कि फरवरी से अब तक वाराणसी जनपद के 125 अधिकारियों पर प्रार्थना पत्रों का जवाब न दिए जाने में शिथिलता बरतने पर 31,25,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. उन्होंने कहा की अर्थदंड की यह धनराशि संबंधित अधिकारी के वेतन से काटकर राजकोष में जमा कराया जायेगा. 
 मंगलवार एवं बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में 250-250 प्रकरणों की सूचना आयुक्त सुनवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि सुनवाई सूचना आयोग, लखनऊ में होने पर आने-जाने में लोगों का समय और पैसा व्यय होता था, इसीलिए आयोग स्वयं सुनवाई करने के लिये जिले में आयोग ने व्यवस्था की है.