रूंगटा प्रकरण में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाया साढ़े पांच साल कैद और अर्थदंड की सजा, जाने पूरा मामला...
कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने शुक्रवार को साढ़े पांच साल की सजा सुनाया. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने शुक्रवार को साढ़े पांच साल की सजा सुनाया. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस समय मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है. अगली सुनवाई और लिखित कथन दाखिल करने के लिए अगली तिथि तय की गई है.
यह है मामला
भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर कालोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था. बाद में प्रयागराज के झूसी में लाश पाया गया था. 5 नवंबर 1997 की शाम में नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को मुख्तार अंसारी ने फोन कॉल करके धमकी दी थी कि अपहरण कांड की पैरवी न करें, नहीं तो बम से उड़ा दिया जाएगा.
अपहरण कांड में पुलिस और सीबीआई में पैरवी न करने का दबाव महावीर प्रसाद रूंगटा की तहरीर पर 1 दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाना में अंसारी के खिलाफ धमकी पर मुकदमा दर्ज किया था. 5 दिसंबर को पूरी बहस होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.