जानलेवा हमले के मामले में तीन को मिली जमानत, ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर पर हमले का था आरोप

लूट की नियत से ट्रक चालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई.

जानलेवा हमले के मामले में तीन को मिली जमानत, ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर पर हमले का था आरोप

वाराणसी, भदैनी मिरर। लूट की नियत से ट्रक चालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई. जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने चितईपुर निवासी पुनवासी बिंद समेत तीन आरोपितों को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में पुनवासी बिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व कृष्णा यादव ईलू ने पक्ष रखा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा गौरव कुमार ने रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि 8 अगस्त 2024 को अपनी गाडी टाटा 407 नंबर यूपी 72 पी 9751 गोदाम से डायपर लोडकर आदर्श बाबा के पास सर्विस लेन पर गाड़ी खड़ी कर कण्डक्टर बृजेश कुमार के साथ गाड़ी के कैबिन में खाना बना रहा था. उसी दौरान शाम 8 बजे दो व्यक्ति अज्ञात उसकी गाड़ी के पास कट्टा लेकर आये और उसे धमकाते हुए पैसा जल्दी निकालने के लिये कहे, मना करने पर उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिये. जिस पर वह अपनी जान बचाने के लिए बदमाशों को धक्का देते हुए केबिन से निकलकर पीछे की तरफ भागा. उसके साथ ही उसका कण्डक्टर बृजेश भी दूसरे दरवाजे से निकलकर भागा. इस पर बदमाशों द्वारा उन पर कई राउंड फायर किया गया. जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए और कई जगहों पर गोलियों के निशान पड़ गए. 

इस बीच गोली की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो हमलावर अपने दो अन्य अज्ञात साथियों के साथ दो बाइक पर सवार होकर भाग निकले.