नगर निगम की चेतावनी, 30 सितंबर के बाद हाउस टैक्स में नहीं मिलेगी छूट

वाराणसी में नगर निगम द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सभी गृहकरदाताओं को 30 सितंबर के बाद हाउस टौक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी

नगर निगम की चेतावनी, 30 सितंबर के बाद हाउस टैक्स में नहीं मिलेगी छूट

वाराणसी, भदैनी मिररI वाराणसी में नगर निगम द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सभी गृहकरदाताओं को 30 सितंबर के बाद हाउस टौक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी. मेयर अशोक कुमार तिवारी द्वारा 20 जून को दी गई छूट का लाभ केवल 30 सितंबर तक ही लिया जा सकेगा.

बता दें कि, अब तक 8,36,317 भवन स्वामियों ने गृहकर जमा कराया है, जिसके तहत कुल 30.90 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. विभिन्न जोनों में गृहकर जमा करने वाले भवन स्वामियों की संख्या और राशि निम्नलिखित है:

- आदमपुर जोन: 11,724 भवन स्वामियों ने 2.54 करोड़ रुपये
- भेलूपुर जोन: 21,896 भवन स्वामियों ने 5.50 करोड़ रुपये
- दशाश्वमेध जोन: 15,776 भवन स्वामियों ने 6.57 करोड़ रुपये
- कोतवाली जोन: 7,749 भवन स्वामियों ने 3.47 करोड़ रुपये
- वरुणापार जोन: 25,981 भवन स्वामियों ने 9.71 करोड़ रुपये

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि वे शेष बचे दो दिनों में अपने भवन का गृहकर जमा करें ताकि छूट का लाभ प्राप्त कर सकें। गृहकर नगर निगम के सभी जोनों पर स्थित कंप्यूटर सेंटर या निगम की वेबसाइट के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आगे गृहकर छूट की अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, इसलिए सभी भवन स्वामियों को समय रहते कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।