नाबालिग युवती को बंधक बनाकर रेप करने के आरोप में कोर्ट ने युवक को सुनाई 7 साल की कठोर कैद और अर्थदंड की सजा...
लंका के नरिया निवासिनी नाबालिग लड़की से बलात्कार करने सहित अन्य आरोपों में सरायनंदन भेलूपुर निवासी विरेन्द्र पटेल पर आरोप सिद्ध हुआ है. फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अपहरण की धारा 363 और शादी के लिए विवश कर अपहरण करने की धारा 366 में शक का लाभ देते हुए बारी किया है.
वाराणसी,भदैनी मिरर। लंका के नरिया निवासिनी नाबालिग लड़की से बलात्कार करने सहित अन्य आरोपों में सरायनंदन भेलूपुर निवासी विरेन्द्र पटेल पर आरोप सिद्ध हुआ है. फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अपहरण की धारा 363 और शादी के लिए विवश कर अपहरण करने की धारा 366 में शक का लाभ देते हुए बारी किया है. आईपीसी की धारा 376, 342, 506 के अंतर्गत आरोप दोष सिद्ध हुआ है. कोर्ट ने बीरेन्द्र पटेल को धारा-376 में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रूपये के अर्थदंड के जुर्माने से दंडित किया है, अर्थदण्ड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी वहीं, आईपीसी की धारा 342 में एक वर्ष के साधारण कारावास, आईपीसी की धारा-506 में 2 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है. कोर्ट ने आदेश दिया है की सभी सजाये साथ-साथ चलेगी. दोष सिद्ध अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में जेल में व्यतीत की गई समयावधि को उसके दण्डादेश में समायोजित किया जाएगा.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक वर्ष 2012 में 13 मई की सुबह युवती बीएचयू एनसीसी के लिए निकली लेकिन वह घर नहीं लौटी. युवती के घर न लौटने पर मां की तहरीर पर लंका थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने युवती को बरामद किया था. आरोप था की वीरेंद्र ने युवती को बीएचयू स्थित मधुबन कैंटीन से कोल्डड्रिंक लाकर पिलाया जिसके बाद युवती बेहोश हो गई. जब वह होश में आई तो वह किसी कमरे में थी. इस दौरान युवती को आरोपी ने कई बार धमकी दी.