नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, 7 साल पहले का है मामला...
सात साल पहले नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपित को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया. आरोपी को कोर्ट से संदेह का लाभ मिला है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को बड़ी राहत मिल गयी. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुतोष शर्मा की अदालत ने बृजइन्क्लेव सरायसुर्जन (भेलूपुर) निवासी आरोपित सहजाद आलम उर्फ अतहर आलम को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव व कृष्णा यादव इलू ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार भेलूपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले वादी ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि उसकी पुत्री करमाजीतपुर में स्थित एक डिग्री कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष में पढ़ती है। उसकी पुत्री को पांच जून 2015 को बृजइन्क्लेव सरायसुर्जन (भेलूपुर) निवासी आरोपित सहजाद आलम उर्फ अतहर आलम बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया है. काफी खोजबीन के बाद भी उसकी पुत्री का कहीं पता नहीं चल रहा है. इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपित को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया था. इस दौरान उसके पास से फर्ज़ी आधारकार्ड भी बरामद हुआ था. मेडिकल में पीड़िता से दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 419, 420 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था.