चर्चित महिला कालोनाइजर नीतू त्रिपाठी पर जानलेवा हमला के आरोपी को मिली जमानत...

चर्चित महिला कालोनाइजर नीतू त्रिपाठी पर जानलेवा हमला करने के मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टा. नि. अधि (प्रथम) / एमपी-एमएल कोर्ट अवनीश गौतम की अदालत ने शिवपुरवा, थाना सिगरा निवासी आरोपी कृपाशंकर राय की अंतरिम जमानत अर्जी 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र देने पर मंजूर हो गयी.

चर्चित महिला कालोनाइजर नीतू त्रिपाठी पर जानलेवा हमला के आरोपी को मिली जमानत...

वाराणसी, भदैनी मिरर। चर्चित महिला कालोनाइजर नीतू त्रिपाठी पर जानलेवा हमला करने के मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टा. नि. अधि (प्रथम) / एमपी-एमएल कोर्ट अवनीश गौतम की अदालत ने शिवपुरवा, थाना सिगरा निवासी आरोपी कृपाशंकर राय की अंतरिम जमानत अर्जी 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र देने पर मंजूर हो गयी. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव और प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने पक्ष रखा.

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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी नीतू त्रिपाठी ने 20 सितंबर 2018 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप था कि वह 19 सितंबर 2018 को अपने कार्यालय फुलवरिया से चालक सुमित कुमार के साथ घर जा रही थी. रात करीब 11 बजे जैसे ही अपने मकान के पास मोड़ पर आई तो देखा कि मोड़ पर पहलें से ही श्रीनिवास सिंह, राजेश प्रसाद सिंह, कृपाशंकर राय व जैलेन्द्र राय अपने चार अन्य साथियों के साथ मौजूद थे. आरोप लगाया था कि उनकी गाड़ी को देखते ही सामने व दोनों तरफ से घेर लिया गया. चारो के हाथों में असलहा था. नीतू त्रिपाठी को जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे. जिसमें वह नीतू और उसके चालक को गोली लगी. आरोप लगाया था कि जाते समय फायरिंग, गाली-गलौज व धमकी देते हुए भाग गये.

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