स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, प्रतिकार यात्रा से जुड़ा है मामला...
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है. यह प्रकरण 5 अक्टूबर 2015 को निकले प्रतिकार यात्रा से जुड़ा है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। सात साल पहले 5 अक्टूबर 2015 को निकले प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए उपद्रव मामले में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत अर्जी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी का एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने विरोध किया. जस्टिस सियाराम चौरसिया की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अग्रिम जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं है.
अपर कोर्ट में दी जाएगी चुनौती
बता दें, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, महंत बालक दास सहित 25 लोगों को फरार घोषित किया था. कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उनके अधिवक्ता लोअर कोर्ट के ऑर्डर को अपर कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में जुट गए हैं.
पिछले दिनों अदालत ने कहा था कि इस मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट ADCP काशी जोन पेश करेंगे. कोर्ट के सख्त रुख के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के एडवोकेट रमेश कुमार उपाध्याय की ओर से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी.