पुलिस ने भेजा कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह को नोटिस, बोले मुझे पता नहीं कब दर्ज हुआ मुकदमा, जाने क्या है मामला...
सिगरा थाने की पुलिस ने सीआरपीसी धारा 41(क) के तहत कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह को बुधवार को वर्ष 2021 में दर्ज एक मुकदमें में बयान के लिए नोटिस भेजा है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। सिगरा थाने की पुलिस ने सीआरपीसी धारा 41(क) के तहत कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह को बुधवार को वर्ष 2021 में दर्ज एक मुकदमें में बयान के लिए नोटिस भेजा है. नोटिस मिलने के बाद शैलेंद्र सिंह ने कहा है उन्हे पता ही नहीं कब और क्यों प्राथमिकी दर्ज की गई है. विवेचक ने नोटिस मिलने के 7 दिन के भीतर सिगरा थाने पर पहुंचकर बयान दर्ज करवाने की बात कही है.
बता दें, यह मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार शुक्ल ने दर्ज करवाई है. आरोप था की मलदहिया चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क मार्ग पर बैठकर अवरोध उत्पन्न कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था. जहां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, कांग्रेस यूपी कमेटी के महासचिव विश्व विजय सिंह, पूर्व विधायक पिंडरा अजय राय, कांग्रेस नेता शैलेन्द्र सिंह, दुर्गाप्रसाद गुप्त, मुहम्मद सवाले अंसारी, प्रजानाथ शर्मा सहित लगभग 90 से 95 लोग सड़क अवरुद्ध कर अवैधानिक जमाव एकत्रित कर सरकार विरोधी नारे लगा रहें थे. उस दौरान जनपद में धारा 144 लागू होने के वावजूद बिना पुर्व अनुमति के धरना प्रदर्शन किया जा रहा था.