आंख की रोशनी समाप्त करने के आरोप में डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश...
फूलपुर थाना प्रभारी को कोर्ट ने आंख की रोशनी समाप्त करने वाले नेत्र चिकित्सक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी ने फूलपुर थाना प्रभारी को गलत ढंग से ऑपरेशन कर रोशनी समाप्त करने वाले चिकित्सक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश गडखड़ा सिंधोरा निवासी दीपक पांडेय के आवेदन पर दिया है.
दीपक पांडेय अपने अधिवक्ता त्रिभुवन नारायण शुक्ला व राहुल पाठक के जरिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था. उनका आरोप है कि उनकी मां को बाईं आंख से धुंधला दिखाई दे रहा था, वह अपनी मां को लेकर 16 मई 2021 को फूलपुर थाना क्षेत्र में स्थित वर्षा नेत्रालय के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर बी.के. विश्वकर्मा के पास गए थे. चिकित्सक ने ₹25000 जमा करवाकर ऑपरेशन किया. इसके बाद भी आंख की रोशनी नहीं आई. दूसरे चिकित्सक ने बताया कि गलत ऑपरेशन के दौरान रोशनी नहीं आई है.