मेडिकल आधार पर सांसद अतुल राय को मिली अंतरिम जमानत, जाने क्या है कोर्ट की शर्तें...
वाराणसी, भदैनी मिरर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने घोसी के सांसद अतुल राय को मेडिकल आधार पर 2 लाख के व्यक्तिगत बंधपत्र पर 22 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है.
वे अगस्त 2021 में रेप पीड़िता और उसके साथी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आग लगाए जाने के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के साथ सह अभियुक्त हैं, जिसमें वे लगभग ढाई वर्षो से जेल में बंद हैं.
जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि अतुल राय के संबंध में प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वे एक लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार हैं. कोर्ट में अपने आदेश में अतुल राय की विभिन्न बीमारियों का विस्तार से विवरण किया है तथा कहा है कि विगत लगभग 10 माह से वे कई प्रकार के रोगों से परेशान है.
कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद कैदी सहित प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत मानवाधिकारों का पूरा अधिकार है, जिसमें जीवन तथा सही ढंग से इलाज के अधिकार भी शामिल है. कोर्ट में कहा कि इस मामले में सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से स्पष्ट है कि अतुल राय के गंभीर रूप से बीमार होने के बाद भी उनका अब तक समुचित ढंग से इलाज नहीं कराया गया है और और बार बार निर्देशों के बाद भी उन्हें इलाज के लिए सही जगह रेफर नहीं किया गया है.
राज्य सरकार ने इस मामले में अतुल राय द्वारा जमानत मिलने पर उसका राजनीतिक दुरुपयोग करने तथा गवाहों को धमकाने की संभावना की बात कही थी.
इस पर कोर्ट में अपने आदेश में अतुल राय को किसी भी प्रकार के पब्लिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेने, अपने सह अभियुक्त अमिताभ ठाकुर से नहीं मिलने, मीडिया में कोई इंटरव्यू नहीं देने तथा गवाहों को किसी भी प्रकार से नहीं धमकाने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने उन्हें इंस्पेक्टर हजरतगंज को अपना मोबाइल नंबर देने तथा निरंतर उपलब्ध रहने का निर्देश भी दिया है.