हत्या के आरोप में दो आरोपियों को आजीवन कारावास, अर्थदंड से भी हुए दंडित...

फूलपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

हत्या के आरोप में दो आरोपियों को आजीवन कारावास, अर्थदंड से भी हुए दंडित...

वाराणसी, भदैनी मिरर। फूलपुर क्षेत्र में करीब 11 वर्ष पूर्व युवक की हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों पर दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है. जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक गढ़खरा गांव (फूलपुर) निवासी संतोष कुमार सिंह 4 जून 2012 की रात भाई अजय सिंह उर्फ डब्लू के साथ घर से टहलने निकाल था. इस दौरान डगराडीह गांव निवासी अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह, चंदवक (जौनपुर) निवासी संतोष कुमार शुक्ला और नरेंद्र कुमार वर्मा ने अजय को घेर लिया. सभी के हाथ में असलहे थे. धर्मेंद्र सिंह ने अजय सिंह के सिर में गोली मार दी. संतोष के शोर मचाने पर तीनों भाग निकले. पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. सुनवाई के दौरान अभियुक्त नरेंद्र कुमार वर्मा की मृत्यु हो गई थी.

बता दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) अवधेश कुमार की अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में धर्मेंद्र सिंह और संतोष कुमार शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. अभियोजन की ओर से एडीजीसी राजीव सिंहा व पवन जायसवाल ने पक्ष रखा.