छह माह के लिए जिला बदर हुआ गुंडा एक्ट का अभियुक्त, जाने क्या है पूरा प्रकरण...

गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) एस. चिनप्पा ने जैतपुरा के अलईपुरा निवासी आमिर जमाल को छह माह के लिए जिला बदर किया है.

छह माह के लिए जिला बदर हुआ गुंडा एक्ट का अभियुक्त, जाने क्या है पूरा प्रकरण...

वाराणसी, भदैनी मिरर। कमिश्नरेट में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) एस. चिनप्पा ने जैतपुरा के अलईपुरा निवासी आमिर जमाल को बुधवार को छह माह के लिए जिला बदर किया है.

अपर पुलिस आयुक्त ने बताया की अभियुक्त आमिर जमाल पर पूर्व में दो थानों में तीन मुकदमा पंजीकृत है. थाना कैंट और सारनाथ में धोखाधड़ी, कूटरचना, और लूट में अभियोग पंजीकृत है. उन्होंने आदेश दिया है की छह माह के दौरान अभियुक्त जहां भी अस्थाई निवास करेगा उसकी जानकारी अपने स्थानीय थाने को देनी होगी. उन्होंने कमिश्नरेट पुलिस को आदेशित किया है की छह माह के अवधि में यदि अभियुक्त जिले में मिलता है तो इसके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए.