नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई 20 साल के कठोर कैद की सजा...

मंडुवाडीह में वर्ष 2020 में नाबालिग को अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोप में वाराणसी कोर्ट ने प्रदीप निषाद निवासी भरवल बेलीपार गोरखपुर को कठोर कैद और अर्थदंड से दंडित किया है.

नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई 20 साल के कठोर कैद की सजा...

वाराणसी,भदैनी मिरर। मंडुवाडीह में वर्ष 2020 में नाबालिग को अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोप में वाराणसी कोर्ट ने प्रदीप निषाद निवासी भरवल बेलीपार गोरखपुर को कठोर कैद और अर्थदंड से दंडित किया है.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक भुल्लनपुर निवासी पीड़िता के पिता ने 30 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी की उसकी 14 वर्षीया पुत्री घर से कॉपी किताब लेने गई थी जो वापस लौट कर नहीं आई. पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की तो प्रदीप निषाद का नाम आया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग लड़की को बरामद किया. जिसके मेडिकल के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 366 और 376 (3)  के साथ ही पॉक्सो की धाराओं की बढ़ोतरी की.

शासकीय अधिवक्ता और थानाध्यक्ष मडुवाड़ीह के प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय के अदालत ने धारा 376 (3) में दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सश्रम कारावास और ₹18 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.