कोलकाता रेप-मर्डर केस : हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार, दिया CBI जांच का आदेश
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने जांच को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई है.
चीफ जस्टिस टी एस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने पूछा कि पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की है. हाईकोर्ट ने कहा कि जांच में कुछ मिसिंग है. जब डॉ. संदीप घोष ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया था, तो उन्हें इस्तीफे के तुरंत बाद दूसरे मेडिकल कॉलेज में कैसे नियुक्त किया जा सकता है? उनसे सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ.
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर भेजिए. अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हमें ऑर्डर पास करना पड़ेगा. उन्हें डॉक्टर की मौत से ज्यादा असर नहीं पड़ा है. उन्हें घर पर रहना चाहिए, कहीं काम करने की जरूरत नहीं है.
बता दें कि, बीते शुक्रवार की सुबह आरजी कर हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ था. वह नाइट ड्यूटी पर थीं. डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था. उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी.
डॉक्टर की बॉडी के पास एक हेडफोन मिला था. पुलिस ने इस केस में कोलकाता पुलिस में काम करने वाले सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. CCTV कैमरे में संजय शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसते हुए दिखा था. तब उसके गले में हेडफोन था. हालांकि, सुबह करीब 6 बजे बिल्डिंग से बाहर निकलते समय उसके गले में हेडफोन नहीं था.