ज्ञानवापी परिसर की सुनवाई 14 जुलाई को, मुस्लिम की इंट्री बैन और पूजा पाठ शुरु करने की मांग से जुड़ी है याचिका...
शुक्रवार को सिविल जसुनवाई के दौरान वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में कुछ संशोधन किया और उसकी कॉपी प्रतिवादी पक्ष को उपलब्ध कराई। प्रतिवादी ने आपत्ति दाखिल करने का अनुरोध किया तो अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 14 जुलाई निर्धारित कर दी।
वाराणसी, भदैनी मिरर। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग मामले की शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में कुछ संशोधन किया और उसकी कॉपी प्रतिवादी पक्ष को उपलब्ध कराई। प्रतिवादी ने आपत्ति दाखिल करने का अनुरोध किया तो अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 14 जुलाई निर्धारित कर दी।
किरण सिंह विसेन ने दाखिल किया मुकदमा
बता दें कि यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरन सिंह विसेन ने दाखिल किया है। उनकी मांग है की
ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो।
ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए।
ज्ञानवापी परिसर में मिले भगवान आदि विश्वेश्वर के ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा-पाठ शुरू करने की अनुमति दी जाए।
5 मुकदमे की कर रहे पैरोकारी
विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित 5 मुकदमों की पैरोकारी कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह विसेन ने बताया कि इस मुकदमे में UP सरकार, वाराणसी के डीएम व पुलिस कमिश्नर, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है। मुकदमे के माध्यम से अदालत से ज्ञानवापी मस्जिद में मिले आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग के दर्शन-पूजन, राग-भोग और पूजा-शृंगार का अधिकार मांगा गया है।