ज्ञानवापी मामलें में सुनवाई अब 23 मई को, कोर्ट में जमा हो गया बंद लिफाफे में सर्वे का सच, 3 एप्लीकेशन पर होनी थी आज बहस...

Hearing in Gyanvapi case now on 23 May. The truth of the survey was deposited in a closed envelope in the court. There was to be a debate on 3 applications today. ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश कर दी गई है. सिविल कोर्ट में आज 3 एप्लीकेशन के 8 बिंदुओं पर सुनवाई होनी थी. हालांकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कल तक कोई भी आदेश देने पर रोक लगा दी थी.

ज्ञानवापी मामलें में सुनवाई अब 23 मई को, कोर्ट में जमा हो गया बंद लिफाफे में सर्वे का सच, 3 एप्लीकेशन पर होनी थी आज बहस...

वाराणसी, भदैनी मिरर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण को लेकर हुए 14, 15 और 16 मई के सर्वे की रिपोर्ट गुरुवार की सुबह सिविल कोर्ट में पेश कर दी है। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह ने 15 पन्नों में तैयार की गई रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में जमा की। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर लगाए जा रहे तमाम कयासों के बीच सच कोर्ट में जमा हो गया है। आज कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। अब सभी एप्लीकेशन, आपत्ति और सर्वे रिपोर्ट पर अगली सुनवाई सोमवार 23 मई की दोपहर 2 बजे होगी।

उधर, वादी पक्ष के एप्लिकेशन पर प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति दाखिल की है। वादी पक्ष ने कुछ दीवारें गिराकर सर्वे कराने की मांग की थी। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अभय नाथ यादव ने कहा कि सुनवाई की अगली डेट 23 मई को दी गई है। वहीं, वादी पक्ष यानी मां शृंगार गौरी पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि कमीशन की कार्रवाई की दो रिपोर्ट पेश हो चुकी है। दोनों सर्वे रिपोर्ट एक साथ पढ़ी जाएगी।

उधर, सुप्रीम कोर्ट में भी गुरुवार को सुनवाई हुई अब एसी इस मामलें में कल दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कहा है की कल तक आप कोई आदेश न दें, वैसे आज 3 एप्लीकेशन के आठ बिंदुओं पर  सुनवाई होनी थी।

आज 3 एप्लीकेशन पर होनी थी सुनवाई

वाराणसी के सिविल कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे से जुड़े तीन एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी थी। ज्ञानवापी मामले में UP सरकार की ओर से वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। DGC सिविल महेंद्र प्रसाद पांडेय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में एप्लिकेशन दी है। इसमें तीन मांगें की गई है -
पहली मांग यह है की सील किए गए तालाब के चारों तरह नल है जिसका इस्तेमाल मुस्लिम वजू के लिए करते थे। वजू के लिए उनकी व्यवस्था बाहर कराई जाए।
दूसरी मांग यह की उसी क्षेत्र में शौचालय है जिसका इस्तेमाल नमाजी करते थे, अब उन्हें वहा नही जाने दिया जा रहा है, उसकी व्यवस्था की जाए।
तीसरी मांग यह थी की तालाब में मछलियां है, उन्हे चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उन्हे कही और पानी में छोड़ा जाए।

दूसरा एप्लीकेशन हिंदू पक्ष यानी मां शृंगार गौरी मामले की वादिनी सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से एक बार फिर ज्ञानवापी में सर्वे की मांग की गई है। इस एप्लिकेशन में 4 मांग की गई है -

पहली मांग ज्ञानवापी में जहां शिवलिंग मिला है, वहां और उसके आसपास कोई वजू न करे।
दूसरी मांग शिवलिंग के पूर्व और उत्तर दिशा की दीवार के साथ ही नंदी के उत्तर दिशा की दीवार तोड़ कर मलबा हटाया जाए।
तीसरी मांग शिवलिंग की लंबाई-चौड़ाई और ऊंचाई का पता लगाने के लिए कमीशन की कार्रवाई हो।
चौथी मांग बैरिकेडिंग के अंदर पश्चिम दिशा की दीवार को तोड़ कर मंडपम् की भी वीडियोग्राफी करवाई जाए। 

तीसरा एप्लिकेशन वादी पक्ष की महिलाओं की ओर से प्रार्थना पत्र देकर अदालत से मांग की गई है कि सर्वे मामले में हटाए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को कमीशन रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग के लिए कहा जाए। कारण कि, 6 और 7 मई को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की कार्रवाई उन्हीं के द्वारा संपन्न की गई थी। अजय कुमार मिश्रा का सहयोग लिए बगैर रिपोर्ट अधूरी रहेगी। साथ ही, यह उचित भी नहीं रहेगा।