ज्ञानवापी प्रकरण: मुस्लिम पक्ष ने पेश की आपत्ति, 10 को सुप्रीम कोर्ट तो 11 नवंबर को जिला जज करेंगे प्रकरण की सुनवाई...

ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत में ज्ञानवापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई.

ज्ञानवापी प्रकरण: मुस्लिम पक्ष ने पेश की आपत्ति, 10 को सुप्रीम कोर्ट तो 11 नवंबर को जिला जज करेंगे प्रकरण की सुनवाई...

वाराणसी, भदैनी मिरर। ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत में ज्ञानवापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई. सुनवाई 2.45 बजे से  शुरु हुई तो कोर्ट में कुल 44 लोग मौजुद रहे. जिला जज ने 3:08 बजे सुनवाई खत्म की. अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल कर दी गई है, जिसका प्रतिउत्तर देने के लिए कोर्ट ने 11 नवंबर की अगली तिथि नियत कर दी है. 

आज यह हुआ कोर्ट रुम में

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया की कमिश्नर की कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर मुस्लिम पक्ष की ओर आपत्ति आ गई है. जिसके बाद कोर्ट ने उसका प्रतिउत्तर देने के लिए हमें 11 नवंबर तक का समय दिया है. विष्णु जैन ने बताया की सुप्रीम कोर्ट का 'शिवलिंग' को संरक्षित करने का अंतरिम आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो रहा था. जिस पर हमने न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को बताया कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है. इसके बाद पीठ 10 नवंबर को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई.


अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता रईस अहमद ने बताया की आज हमने ऑब्जेक्शन दाखिल किया है.कमीशन रिपोर्ट का उस कोर्ट ने डिस्पोजल का समय निश्चित किया है. मंदिर पक्ष की ओर से उनकी जावादेही दाखिल हुई है, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाबदेही दाखिल नहीं हुई है. कोर्ट ने इस पर जवाबदेही के लिए कहा है. कर्माइकल लाइब्रेरी की दरख्वास्त का ऑब्जेक्शन दाखिल करना है जिस पर   11 नवंबर को सुनवाई होगी.