वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र में आज से DM ने लागू किया 20 अगस्त तक धारा 144, लागू रहेंगे यह प्रतिबंध...

जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा ने आगामी त्यौहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया है. उन्होंने कहा है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करना अपराध है.

वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र में आज से DM ने लागू किया 20 अगस्त तक धारा 144, लागू रहेंगे यह प्रतिबंध...
जिलाधिकारी वाराणसी कौशलराज शर्मा।

वाराणसी, भदैनी मिरर। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू किया है। अपने आदेश में उन्होंने बताया कि इदुज्जुहा (बकरीद) मोहर्रम, रक्षाबन्धन, स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी आदि पर्व परम्परागत रूप से मनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, कर्मचारी चयन आयोग प्रयागराज, उ.प्र. लोक सेवा आयोग प्रयागराज, परीक्षा नियामक आयोग प्रयागराज एवं उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षायें भी आयोजित होना प्रस्तावित हैं। इस अवसर पर कतिपय अराजकतत्वो गतिविधियों से जनसुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित किए जाने के प्रयास की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

डीएम ने जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने, विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने तथा उक्त अवसरों पर अराजक तत्वों द्वारा अपनी गतिवधियों के कारण शांति व्यवस्था प्रभावित किए जाने के प्रयासों पर नियंत्रण स्थापित किए जाने के दृष्टिगत आदेश अन्तर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया सहिता के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित करते हुए निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति/भवन स्वामी अपने भवन में स्थायी/अस्थायी रूप से किरायेदार रखने से पूर्व उसकी लिखित सूचना सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी को लिखित रूप से प्राप्त करायेगा तथा सूचना सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी को लिखित सूचना प्राप्त कराने के उपरान्त अपने भवन में किरायेदार को प्रवेश प्रदान करेगा।मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी को प्राप्त कराने वाली सूचना में सम्बन्धित भवन स्वामी का पर्ण विवरण यथा नाम/ पिता का नाम/मकान नम्बर व व्यवसाय सहित पूर्ण पत्ता एवं किरायेदारी आरम्भ होने का तिथि/किस तिथि तक के लिए किरायेदार रखा जा रहा है, आदि का विवरण अंकित करने के साथ ही किरायेदार का भी पूर्ण विवरण यथा नाम व पिता का नाम तथा पूरा पता एवं व्यवसाय आदि का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। 

डीएम ने निर्देशित किया है की कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, बम, भाला, तलवार, भुजाली, लाठी-डंडा, चाकू लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी ऐसे अस्त्र-शस्त्र लेकर चलेगा, जिसका की उपयोग आक्रमण के लिए किया । अस्त्र-शस्त्र का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन भी प्रतिबन्धित किया जाता है सिख एवं गोरखा जाति के लोगों, जो प्रथा के अनुसार मात्र खुखरी रखने के हकदार हैं, पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी जिनके लिए ड्यूटी पर शस्त्र रखना शासन द्वारा अनुमन्य है, पर मात्र शासकीय कार्य अवधि/ड्यूटी तक के लिए ही यह प्रतिबन्ध शिथिल होगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न करने वाला वक्तव्य न तो प्रसारित करेगा, न ही बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना जुलूस आदि आयोजित होंगे और न ही समाज में तनाव उत्पन्न करने वाला कोई कृत्य किया जायेगा।

किसी भी प्रकार के हैण्ड बिल/ पर्चा प्रकाशित नहीं करेगा और न ही हैण्ड बिल/पोस्टर/पर्चा दिवाल पर किसी भी स्थान पर चस्पा नहीं किये जायेंगे और जन-जीवन/शांति व्यवस्था प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग करेगा। जुलूस-धरना प्रदर्शन के आयोजन से पूर्व अधोहस्ताक्षरी अथवा सम्बन्धित मजिस्ट्रेट से शासनादेशानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थो आदि का सेवन नहीं करेगा और न ही इसका प्रयोग कर विचरण करेगा तथा कोई भी ऐसा कार्य नही करेगा, जिससे किसी व्यक्ति धर्म या समुदाय के विरुद्ध अथवा शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जन-जीवन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और न ही शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

कोई भी व्यक्ति/संगठन या समूह बलपूर्वक सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बन्द नहीं कराया जायेगा और न ही किसी भी प्रकार से शासकीय भवनों/शासकीय सम्पत्तियों को क्षति पहुँचाया जायेगा।

ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है तो मन्द गति से किया जायेगा तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 द्वारा निर्धारित डेसिबल सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, किन्तु रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल)सं0-728/2015 अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 23.10.2018, 30.10.2018 एवं 31.10.2018, जो सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, के अनुपालन में निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार घोषित साइलेन्स जोन
(अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथामेक एवं जिला हेल्थकेयर सेन्टर, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, ऐसे पटाखों का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा, जिनमें एण्टीमनी, लीथियम, मरकरी, आरसनिक लेड के कम्पाउण्ड या स्ट्रांसियम कोमेट या बेरियम साल्ट का प्रयोग किया गया हो। जुड़े हुये पटाखें, श्रृंखलाबद्ध पटाखे/लड़ी का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा। पटाखों का ऑनलाईन वेबसाइट जैसे-फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इत्यादि के माध्यम से विक्रय नही किया जायेगा।

किसी भी व्यक्ति/संगठन द्वारा किसी भी फोर व्हीलर गाड़ियों के शीशे पर काली फिल्म/लाल बत्ती/हूटर का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया जाता है।

कोई भी व्यक्ति त्योहार के दौरान हाकी/ स्टिक, लाठी-डण्डा, लोहे की सरिया आदि लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर अथवा घर की छत अथवा किसी भी स्थान पर ईंट-पत्थर-आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक आदि एकत्रित नहीं करेगा और न ही जन-जीवन प्रभावित करने/शांति व्यवस्था प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग करेगा ।

किसी भी सार्वजनिक स्थान-गली-सड़क आदि स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, जिससे कि शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना बने। यह प्रतिबन्ध धार्मिक आयोजनों/ वैवाहिक जुलूसों/मन्दिर-मस्जिद-गुरुद्वारा एवं चर्च में तथा अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त आयोजित सभा पर लागू नहीं होगा। साथ ही शव यात्रा पर भी प्रभावी नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति/संगठन किसी प्रकार से कोई असामाजिक कृत्य या गतिविधि नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधि वाले व्यक्ति को अपने घर पर प्रश्रय देगा। यातायात के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश जारी किए जाते है, उनका उल्लंघन विभिन्न व्यक्तियों / संगठनो/राजनैतिक दलों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस/प्रदर्शन के दौरान किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।किसी भी व्यक्ति संस्था आदि द्वारा यातायात अवरूद्व नहीं किया जायेगा, जिससे जन-साधारण को असुविधा हो।

आयोजित होने वाली परीक्षाओं/ प्रतियोगिता परीक्षाओं को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जायेगा। न ही परीक्षाओं से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के पोस्टर/बिल/अभिलेख प्रकाशित/वितरित किए जायेंगे। परीक्षा भवन/परीक्षा केन्द्र में इलेक्ट्रानिक उपकरणों जैसे-मोबाइल, लैपटाप, पेजर आदि को लेकर जाना पूर्णरूप से प्रतिबन्धित होगा। आयोजित होने वाली परीक्षाओं/प्रतियोगिता परीक्षाओं के समय परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर तक परिधि में व्यक्तियों का एकत्रित होना भी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास एक किलोमीटर तक की परिधि में परीक्षा तिथि को परीक्षा अवधि तक फोटो स्टेट/फैक्स आदि की दुकान बंद रहेगी।परीक्षा के समय 200 मीटर तक की परिधि में परीक्षा तिथि को किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर/ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबन्धित होगा।

किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई नयी परम्परा कायम नहीं की जायेगी। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक स्थल यथा-बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, छवि ग्रह अथवा धार्मिक स्थल पर प्रज्वलनशील पदार्थ यथा-मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस या अन्य कोई रासायनिक पदार्थ तेजाब आदि को जरीकेन या सिलेण्डर के रूप में लेकर न तो विचरण करेगा और अनाधिकृत रूप से इनका भण्डारण ही करेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध घरेलू उपयोग में ले जाये जाने वाले मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस पर लागू नही होगा।

वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभी कार्यक्रमों के आयोजक अपने कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से पुलिस प्रशासन को उपलब्ध करायेगें। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकोल का अनुपालन सुनिश्चित कराये। सभी प्रकार के आयोजन/कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा- निर्देशों एवं निर्धारित एसओपी का अनुपालन अनिवार्य रूप सुनिश्चित किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति/दुकानदार चाइनीज मांझें की बिक्री नही करेंगे। यदि चाइनीज मांझें की विक्री करते हुए कोई भी दुकानदार पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जनपद-वाराणसी के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में 24 जून से प्रभावी होकर 20 अगस्त की रात्रि तक तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।