पाक्सो एक्ट में आरोपी को अदालत ने सुनाई 10 वर्ष की कैद, वर्ष 2019 की है घटना...
घर में घुसकर नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दंडित किया है।
वाराणसी, भदैनी मिरर। घर में घुसकर नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट तृतीय शैलेन्द्र सिंह की अदालत ने हरिहरपुर शिवपुर निवासी आरोपी मुसलिम को दोषी पाने जाने पर दस वर्ष की कठोर कारावास व बारह हजार रुपये की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड में से आधी राशि पीड़िता को देने का भी अदालत ने आदेश दिया। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अदालत के आदेश पर शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 29 मई 2019 को दोपहर 2 बजे वादिनी अपने काम पर गई थी। उसी दौरान अभियुक्त मुसलिम उसके घर में घुस आया और उसकी 13 वर्षिय नाबालिक लड़की से दुष्कर्म किया। वादिनी जब घर लौटकर आई तो उसकी पुत्री ने आपबीती सुनायी। इसपर वादिनी ने जब अभियुक्त के घर जाकर पूछताछ की तो अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी देते हुए उसे तीन-चार थप्पड़ मारा और वहां से भाग गया। उसके वादिनी ने घटना की जानकारी शिवपुर थाने दी। लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। बाद में अदालत के आदेश पर 3 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई।