दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास, ननिहाल आई मासूम को घर से दूर ले जाकर मुंहबोले मामा ने बनाया था हवस का शिकार...

मासूम को अपने हवस का शिकार बनाने वाले रेवड़ी तालाब के नई सड़क निवासी मुंहबोले मामा सोनू यादव को स्पेशल जज पाक्सो अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास, ननिहाल आई मासूम को घर से दूर ले जाकर मुंहबोले मामा ने बनाया था हवस का शिकार...

वाराणसी,भदैनी मिरर। भेलूपुर के नवाबगंज में ननिहाल घूमने आई चार वर्षीया मासूम से 15 मई की रात करीब 11 बजे टॉफी - चाकलेट देने के बहाने घर से दूर ले जाकर अपने हवस का शिकार बनाने वाले रेवड़ी तालाब के नई सड़क निवासी मुंहबोले मामा सोनू यादव को स्पेशल जज पाक्सो अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. भेलूपुर पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने साढ़े चार माह में प्रभावी पैरवी करते हुए दंडित करवाया है. 

6 माह में कोर्ट भेजा था चार्जसीट

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर रामाकांत दूबे ने विवेचना प्रारंभ करने के छह दिनों के भीतर ही कलमबद्ध बयान कराने के बाद मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के आलावा प्रारंभिक साक्ष्य, विवेचनात्मक साक्ष्य के साथ कोर्ट में चार्जसीट दाखिल कर दिया था. एडीजीसी मधुकर उपाध्याय ने कोर्ट को बताया की सभी रिपोर्ट अभियुक्त सोनू के खिलाफ है. कोर्ट ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया.


फुटफुटकर मां से बताया था वाक्या

भेलूपुर के रेवड़ीतालाब निवासी सोनू कुमार (24) नवाबगंज स्थित ठेला लगाने वाले अपने परिचित के घर आता-जाता था। मासूम उसे मामा कहकर बुलाती थी सोनू अक्सर ही उसे टॉफी-चाकलेट देता था। 15 मई की रविवार की रात में वह चॉकलेट देने के बहाने मासूम को घर से कुछ दूर बीएसएनएल के कंपाउंड में ले गया और खाली स्थान में उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। घटना के बाद जब सोनू मासूम को घर छोड़ा तो वह डरी सहमी थी। बच्ची को उदास देकर मां उसके पास आई तो कपड़े पर खून देखकर हदप्रद रह गई। जब मां ने बच्ची से पुचकार कर पूछा तो उसने रो- रोकर पूरी दस्ता बयां कर दी। पीड़िता का कपड़े बदलवाने के बाद पूरा परिवार रात को ही थाने पहुंचा और मुकदमा पंजीकृत करवाया था.