दहेज प्रताड़ना के मामले में पति को मिली अग्रिम जमानत, यह है प्रकरण...

पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व उसको मार-पीटकर कर घर से बाहर निकाल देने के मामले में पति को राहत मिल गई.

दहेज प्रताड़ना के मामले में पति को मिली अग्रिम जमानत, यह है प्रकरण...

वाराणसी। पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व उसको मार-पीटकर कर घर से बाहर निकाल देने के मामले में पति को राहत मिल गई. जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने गणेश महाल, दशाश्वमेध निवासी अजय यादव उर्फ बब्लू को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व कृष्णा यादव इलू ने पक्ष रखा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी का विवाह अजय यादव उर्फ बबलू के साथ 15 जून 2003 को हुआ था. आरोप है कि शादी के बाद से ही पति अजय यादव उर्फ बबलू, ससुर कैलाश नाथ यादव, जेठ बाबू यादव और देवर विजय यादव उर्फ डब्लू दहेज में उसके मायके का मकान अपने नाम करने के लिए दवाब बनाने लगे. जब उसने मना किया तो उसे मानसिक और शारिरिक रूप से प्रताडित करने लगे. इस दौरान पति समेत सब एक स्वर में बोले अपना मकान हमारे नाम करा दो तो तुम यहाँ रह सकती हो नहीं तो हम तुम्हें जान से मारकर खत्म कर देंगे तथा मकान कब्जा कर लेंगे. साथ ही गाली देते हुए अश्लील हरकत करने लगे. उसके बाद आरोपितों ने उसे मार-पीटकर बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया.