नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध: कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सश्रम कैद और अर्थदंड की सजा...
Accused of raping minor proved. Court sentenced 7 years rigorous imprisonment and fine. वर्ष 2015 में हुए नाबालिग से रेप कांड मामलें में कोर्ट ने 7 साल की सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
वाराणसी, भदैनी मिरर। लंका के शिवाजी नगर कॉलोनी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामलें में उसी कॉलोनी में रहने वाले राजू वर्मा पर दोष सिद्ध हो गया है। एसीपी भेलूपुर प्रवीण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल पैरोकार वीरेश तिवारी की प्रभावी पैरवी और अभियोजन की ओर से सरकारी अधिवक्ताओं ने घटना को घृणित बताया था।
बताया जाता है कि 7 जून 2015 को एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसके बाद लंका थाने में आईपीसी की धारा 376 और 4 पाक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इस घटना की विवेचना दरोगा रमेश यादव कर रहे थे। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर 13 अगस्त 2015 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया था। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट के कोर्ट में 7 सितंबर 2015 से मामलें की सुनवाई शुरु हुई और 17 दिसंबर 2021 को दोष सिद्ध होने पर राजू वर्मा को कोर्ट ने 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।