सिंगर समर सिंह की जमानत अर्जी कोर्ट ने की रद्द, अभी और रहना होगा जेल में...
जिला जेल में निरुद्ध सिंगर समर सिंह की जमानत अर्जी कोर्ट ने रद्द कर दी. शुक्रवार को जिला जज अजय कुमार विश्वेस की अदालत में बहस हुई.
वाराणसी, भदैनी मिरर। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या प्रकरण में जिला जेल में निरुद्ध सिंगर समर सिंह की जमानत प्रार्थना पत्र पर जिला जज अजय कुमार विश्वेस की अदालत ने शनिवार को आदेश दे दिया. बचाव पक्ष और शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने जमानत का पुरजोर विरोध किया था.
कोर्ट रूम में शुक्रवार को जिला जज अजय कुमार विश्वेस की अदालत में बहस हुई. समर सिंह के अधिवक्ता बार-बार यह कहते रहे की घटना के दिन वह गोरखपुर में थे. लेकिन सीडीआर में समर सिंह की लोकेशन वाराणसी पाई गई. इसके अलावा घटना के पूर्व भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे द्वारा 'ब्रेकअप पार्टी' पर बहस करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा की जिन लोगों के साथ आकांक्षा ने पार्टी की थी उन्होंने अपने बयान में भी यही कहा है की वह अत्यधिक तनाव में थी. सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने सिंगर समर सिंह की जमानत अर्जी को रद्द कर दिया है.
बता दें, फिल्म की शूटिंग के लिए वाराणसी पहुंची आकांक्षा दुबे का शव 25/26 मार्च की रात सारनाथ क्षेत्र के एक होटल के कमरे में संदिग्ध हालात में फांसी से लटकती हुई मिली थी. इस मामले में आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर बेटी की साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा के तहत समर और संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. घटना के 12 दिन बाद समर सिंह की नाटकीय ढंग से गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई थी. उसके बाद संजय सिंह की गोईठहां रिंग रोड से गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच ने की थी. फिलहाल दोनों आरोपित जेल में निरुद्ध हैं.