Breaking: UP के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन्स, सोमवार से कोरोना कर्फ्यू में अब रात 9 बजे तक छूट, जाने किन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा जारी...

Breaking: UP के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन्स, सोमवार से कोरोना कर्फ्यू में अब रात 9 बजे तक छूट, जाने किन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा जारी...

वाराणसी, भदैनी मिरर। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत बेहतर होती स्थिति के बीच 21 जून से सोमवार से शुक्रवार प्रातः 07 बजे से रात्रि 09 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। कंटोनमेंट जोन को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन ही दुकानें खोलने की अनुमति होगी शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।


सरकारी विभागों में कोविड-19 अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में कोविड-19 स्थापना की अनिवार्यता होगी।


निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी उक्त सड़क की अनिवार्यता होगी निजी कंपनियों वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी तथा प्रत्येक निजी कंपनियों में कोविड़ हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।


रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट एवं ईटिंग प्वाइंट प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक कैंटोनमेंट जोन को छोड़कर 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। रेस्टोरेंट एवं ईटिंग प्वॉइंट्स के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड़ हेल्पडेस्क स्थापित की जाएगी तथा अल्टरनेट बैठने के लिए पुरुषों की व्यवस्था की जाएगी एवं बीच की खाली कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रॉस अथवा 'डू नॉट सीट' मार्किंग की जाएगी।


प्रदेश में मॉल्स को खोलने की अनुमति उपर्युक्तनुसार सोमवार से शुक्रवार तक होगी। मॉल्स की दुकानें एवं रेस्टोरेंट उपयुक्त शर्त की अनिवार्यता के साथ खोले जाएंगे। मॉल्स के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, तथा सैनिटाइजर के साथ कोविड हेल्पडेस्क स्थापित की जाएगी तथा मॉल की दुकानों एवं रेस्टोरेंट्स में अल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी एवं बीच की खाली कुर्सियों पर ना बैठने हेतु क्रॉस अथवा 'डू नॉट सीट' मार्किंग की जाएगी।

मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में उपर्युक्त सर्च की अनिवार्यता का पालन करते हुए बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी।


सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी परंतु घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगे। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्न शर्तों के अनुसार होगी

  • बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता एवं कोविड-प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी। 
  • आयोजन, समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन किया जाएगा।

(उपरोक्त शर्तों प्रतिबंधों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक की होगी।)

पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणी उद्यान पार्क एवं उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति होगी।


कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा ना हो।


रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस में उपयुक्त शर्त के अनुपालन के साथ-साथ स्क्रीनिंग एवं एंटीजन टेस्टिंग भी की जाएगी। जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों के उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्पडेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ ही स्थापित होगी।

दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। तीन पहिया वाहन ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री, बैटरी चलित ई रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।

स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशो के अनुरुप दी जाएगी। 

सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पुल और जिम को अगले आदेश तक खोलने की अनुमति नहीं होगी।

पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी भीड़ एकत्र ना होने पाए तथा उपरोक्त शर्तों की अनिवार्यता प्रभावी रूप से लागू की जाए। कोई भी कार्यक्रम जिसमें भीड़भाड़ अथवा जुलूस होना हो वह अग्रिम आदेश तक पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। ट्रैफिक संचालन की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए ताकि कहीं जाम लगने की स्थिति उत्पन्न ना हो।

कोरोना की रोकथाम हेतु स्थाई एवं अस्थाई पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जनसामान्य को जागरुक किया जाए। जनसामान्य से यह अपेक्षा की जाएगी सभी नागरिक कोरोना गाइडलाइन्स का स्वयं पालन कर इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें।

जिन जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोरोना केस 500 से अधिक हो जाएंगे तो संबंधित जनपद में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुन रोक लागू हो जाएगी, जिसके लिए आदेश यथा समय जारी किए जाएंगे।