दुष्कर्म के मामलें में मिली जमानत: आरोपी के पास से बरामद हुई थी युवती, मेडिकल में हुई थी दुष्कर्म की पुष्टि
वाराणसी,भदैनी मिरर। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने मिर्जापुर जनपद के नरायनपुर, अदलहाट निवासी अमरजीत को एक-एक लाख रुपये के दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व रेयाजुद्दीन उर्फ बंटी खान ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक व्यक्ति ने 12 जनवरी 2021 को चौबेपुर थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को मिर्जापुर जनपद के नरायनपुर, अदलहाट निवासी अमरजीत अपने साथ भगा ले गया है। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं पता नही चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपित को बीते सितम्बर माह में गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था। मेडिकल में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में बढ़ोतरी की। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी कि आरोपित को पुलिस ने फर्ज़ी ढंग से फंसाया है। वह कई दिनों से जेल में निरुद्ध है। अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी।