BHU : कोरोना के बढ़ते मामलें को लेकर जारी हुई अधिसूचना, जाने कैम्पस में किस पर लगा प्रतिबंध और क्या है निर्देश...
वाराणसी/भदैनी मिरर। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएचयू प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने की स्थिति में छात्रावासों को भी बीएचयू प्रशासन द्वारा अधिसूचित किया गया है।
जारी अधिसूचना के माध्यम से विश्वविद्यालय में कार्यरत लोगों व परिसर के निवासियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी प्रकार के लक्षणों की स्थिति में तुरंत जांच कराएं व रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। कोविड पॉज़ीटिव रिपोर्ट आने पर चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाएं लें, आईसोलेशन में रहें व सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें। संक्रमित होने की स्थिति में कर्मचारी तुरंत अपने विभागाध्यक्ष व विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचित करें ताकि संबंधित विभाग को सैनेटाइज़ करने एवं अन्य आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि सभी छात्रावासों में शौचालयों की निकटता वाले कुछ ऐसे कमरे चिन्हित किये जाएंगे जिनमें कोविड-19 संक्रमित छात्रों को आईसोलेट किया जा सके। अगर किसी भी छात्र, छात्रा को कोविड जैसे लक्षण आते हैं तो उसे संबंधित छात्रावास वार्डन के माध्यम से सर सुन्दरलाल चिकित्सालय के कमरा न. 103 में जांच कराकर छात्रावास में चिन्हित कमरे में स्वयं को आईसोलेट करना होगा। अगर किसी छात्र/छात्रा की कोविड जांच रिपोर्ट पॉज़ीटिव आती है तो उसे तत्काल अपने छात्रावास के वॉर्डन एवं छात्र स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना होगा, ताकि छात्र/छात्रा को दवाएं बताई जा सकें। (विस्तृत अधिसूचना देंखें)
विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निम्न आदेश भी दिए गए हैं...
• विश्वविद्यालय परिसर में खेल संबंधी गतिविधियां प्रातः 6 बजे से सांय 7 बजे तक की संचालित की जाएं व इसी अवधि के दौरान खेल के मैदान को खोलने की अनुमति हो व थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइज़र की व्यवस्था की जाए।
• संस्थानों, विभागों, संकायों में सभी कॉन्फ्रेंस इत्यादि गतिविधियां ऑनलाइन मोड में हो।
• सभी कार्यालयी कार्यों के लिए ईआरपी का प्रयोग, मैनुअल डाक आदान-प्रदान न हो।
• केन्द्रीय कार्यालय व अन्य कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित, विश्वविद्यालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों का अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित होगा।
• परिसर की दुकानों के बंद होने का समय सायं 7 बजे रहेगा।