रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी को मिली जमानत, पैसे न देने पर हत्या की दी थी धमकी...
50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई. प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने जैतपुरा निवासी आरोपित अमित यादव उर्फ कपिल यादव को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया.
वाराणसी, भदैनी मिरर। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई. प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने जैतपुरा निवासी आरोपित अमित यादव उर्फ कपिल यादव को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व कृष्णा यादव ईलू ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार पंचशील नगर कालोनी, महमूरगंज निवासी अंकित मेहरा ने 24 जनवरी 2024 को सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 17 जनवरी 24 को 2 अज्ञात नंबर से उसके व उसके पत्नी के नंबरों पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन किया जा रहा है और उससे 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है. साथ ही रंगदारी न देने पर उसे तथा उसके परिवार को गोली मारकर हत्या करने की बात कही जा रही है. जिसके चलते वह तथा उसका परिवार बहुत डरा हुआ है. इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से उक्त नंबरों वाला मोबाइल फोन भी बरामद किया था.