खुले में कूड़ा फेकने पर भरना पड़ सकता है ₹1 लाख तक का जुर्माना, 1 दिसंबर से नगर निगम चलाएगा अभियान...
नगर निगम खुले में कूड़ा फेकने वालों पर अब सख्ती करने जा रही है. 1 दिसंबर से सघन चेकिंग अभियान चलाकर नगर निगम अपने नियमावली के तहत काम करेगा.
वाराणसी, भदैनी मिरर। खुले में कूड़ा फेककर गंदगी फैलाने वाले प्रतिष्ठान, दुकानदार या किसी संस्था पर नगर-निगम सख्ती दिखाने जा रहा है. पूरे देश में स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसवें पायदान से 21वें पायदान पर पहुंचने के बाद नगर- निगम स्वच्छता के मामले में और भी बेहतर करने की कोशिश करने जा रहा है. नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है की सुबह के 8 बजे के बाद जो भी दुकानदार सार्वजनिक रुप से कूड़ा फेकेंगा उससे हम अब सख्ती से निपटेंगे, जिसके लिए प्लान तैयार कर लिया गया है.
नगर निगम नियमावली का कराएंगे पालन
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर एन.पी. सिंह ने बताया की हम नगर निगम नियमावली का पालन कराने के लिए कटिबद्ध है. अनायास ही खुले में कूड़ा फेंकने पर रोक लगाने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है. कोई भी दुकानदार या प्रतिष्ठान नियत समय के बाद कूड़ा फैलाता है तो इसमें नोटिस से लेकर जुर्माने तक का प्रावधान है. सबसे पहले नोटिस की कार्रवाई होगी उसके बाद नेचर ऑफ वर्क को देखते हुए ₹500 से ₹1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है.
उन्होंने बताया कि इस नियमावली के पालन कराने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन 1 दिसंबर से पुलिस का सहयोग लेते हुए अतिक्रमण हटाओ दस्ते के साथ नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सघन चेकिंग के रुप में यह कार्य किया जायेगा.