UP: कोरोना कर्फ्यू को लेकर दिशा-निर्देश जारी, वाराणसी समेत 20 जनपदों को कोई छूट नहीं...

UP: कोरोना कर्फ्यू को लेकर दिशा-निर्देश जारी, वाराणसी समेत 20 जनपदों को कोई छूट नहीं...

वाराणसी,भदैनी मिरर। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं, वहां कोई ढील नहीं दी जायेगी. 600 से कम केस वाले ज़िलों में सुबह 7 से शाम 7 तक खुलेंगे बाज़ार, साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी. 55 जिलों को छूट मिलेगी. लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं मिलेगी। जिसमे लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी जिले में कोई छूट नहीं मिलेगी। इन जिलों में पहले की तरह स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा, मॉल, जिम, पूल्स पूर्णतः बंद रहेंगे।


कोरोना कर्फ़्यू को लेकर यूपी सरकार ने जारी किए निर्देश:

-1 जून सुबह सात बजे से अग्रिम आदेश तक कोरोना कर्फ़्यू तमाम गतिविधियों के साथ लागू रहेगा।वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा।
- प्रदेश के सभा बाज़ार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन को छोड़कर खुले रहेंगे।
- सभी फ़्रटलाइन सरकारी दफ़्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी जबकि बाकी जगहों पर पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे।
- माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास विभागीय फ़ैसले के हिसाब से चल सकेंगे।
-निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। 
-औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 हेल्पडेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। 
-स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। 
-रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। 
-सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो।
-अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। 
-समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। 
-कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।