ट्रान्सपोर्ट नगर योजना: पत्थरबाजी और लाठीचार्ज के दौरान गिरफ्तार 9 किसानों की जमानत मंजूर, दो किसानों के जमानत पर इस डेट को होगी सुनवाई...
मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना के लिये अधिग्रहण का विरोध के दौरान गिरफ्तार 11 किसानों में से 9 किसानों की जमानत अर्जी मंगलवार को कोर्ट ने मंजूर कर ली है.
वाराणसी,भदैनी मिरर। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना के लिये अधिग्रहण का विरोध के दौरान गिरफ्तार 11 किसानों में से 9 किसानों की जमानत अर्जी मंगलवार को कोर्ट ने मंजूर कर ली है. जिला जज अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत ने मंगलवार को मंजूर की है. वही पिता -पुत्र अजय शंकर एवं जय शंकर की जमानत की सुनाई के लिए 1 जून की तिथि नियत की है.
किसानो की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता और द बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानन्द राय , अजय शर्मा एवं कामेश्वर सिंह ने बहस की. नित्यानंद ने बहस करते हुये कोर्ट को बताया कि उक्त योजना से संदर्भित मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय मे लंबित है. 17 मई को हाइकोर्ट मे सुनवाई हेतु तिथि नियत थी, अचानक 16 मई को लाव-लश्कर के साथ विधि विरूद्ध तरीके से वीडीए के अधिकारी बिना मुआवजा दिये किसानो की जमीन पर कब्जा लेने लगे. जिसकी सुनवाई 17 मई को हाईकोर्ट मे होने पर किसानो के वैधानिक साक्ष्य को देखते हुये माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया. जिसके कारण जिला प्रशासन को वापस होना पड़ा. शांतिपुर्वक विरोध करने पर किसानो पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया और निर्दोष लोगो को फर्जी मुकदमे मे जेल भेज दिया.
उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे लगातार पांच दिन से सुनवाई हो रही है, न्यायालय के सामने जिलाप्रशासन एवं सरकार भूमि अधिग्रहण कानून के आधार पर वैधानिक साक्ष्य नही दे पा रहा है. जिसको उच्च न्यायालय ने अपने आर्डर सीट मे मेन्सन किया है. उक्त तर्को एवं साक्ष्यो को सही मानकर किसानो को जमानत पर रिहा करने का आदेश जिला जज ने पारित कर दिया.