सात आरोपियों को मिली अंतरिम जमानत, छेड़खानी और मारपीट का था आरोप...

अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने भिटारी (लोहता) निवासी आलोक राय, लहरतारा, मंडुवाडीह निवासीगण विकास तिवारी, जितेंद्र विश्वकर्मा, राहुल तिवारी, अजय गहलोत, पप्पू उर्फ चंद्रभूषण सिंह व राजकुमार मिश्रा को 30-30 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है ।

सात आरोपियों को मिली अंतरिम जमानत, छेड़खानी और मारपीट का था आरोप...

वाराणसी/भदैनी मिरर। घर मे घुसकर मारपीट व छेड़खानी करने के मामले में सात आरोपितों को शनिवार को अंतरिम जमानत मिली। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने भिटारी (लोहता) निवासी आलोक राय, लहरतारा, मंडुवाडीह निवासीगण विकास तिवारी, जितेंद्र विश्वकर्मा, राहुल तिवारी, अजय गहलोत, पप्पू उर्फ चंद्रभूषण सिंह व राजकुमार मिश्रा को 30-30 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है । बता दें कि इसके पूर्व आरोपितों ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) की अदालत में समर्पण कर दिया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर  से अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने आरोपियों का पक्ष रखा था। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार लोहता थाना क्षेत्र के भिटारी गांव निवासी मंजू देवी ने लोहता थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई  कि बीते 26 सितम्बर 2016 को रात्रि 7.30 बजे पड़ोस के रहने वाले आलोक राय के साथ विकास तिवारी, श्याम जायसवाल, अजय गहलौत,  पप्पू सिंह व राज कुमार मिश्रा के साथ 15-20 लडके घर मे घुस आए और हमला कर दिये। इस दौरान उन लोगों ने पीड़िता को मारने-पीटने के साथ ही उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे। आरोप लगाया कि आलोक राय ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुये कहा कि तुम्हारे लडके मोहित को जिन्दा नही छोडेगे। ससाथ ही घर में लगे बिजली का मीटर, कुर्सी इत्यादि भी तोड दिये थे। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो हमलावरों ने बरामदे मे टंगी दिवाल घडी जबरदस्ती तोड़ दी तथा धमकी देते हुए वहां से भाग निकले।