अरविंद केजरीवाल को फिलहाल SC से राहत नहीं, बेंच ने HC के फैसले का इंतजार करने को कहा...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है. दरअसल, केजरीवाल के द्वारा दायर की गई याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी. जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा है.  

अरविंद केजरीवाल को फिलहाल SC से राहत नहीं, बेंच ने HC के फैसले का इंतजार करने को कहा...

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है. दरअसल, केजरीवाल के द्वारा दायर की गई याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी. जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा है.

जानें कोर्ट में क्या बोले सिंघवी?

अरविंद केजरीवाल की याचिका पर SC में जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, एक बार बेल मिलने के बाद रोक नहीं लगाना चाहिए था. अगर हाई कोर्ट निचली अदालत का आदेश पलट देता तो केजरीवाल दोबारा जेल चले जाते, लेकिन अंतरिम आदेश के जरिए बाहर आने से ही उन्हें रोक दिया गया.

सिंघवी ने कहा, यदि हाईकोर्ट में ईडी की याचिका खारिज होती है, तो केजरीवाल के समय की भरपाई किस तरह होगी? इस पर बेंच ने कहा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आदेश जल्द आएगा. सिंघवी ने कहा, जब तक मुझे बाहर होना चाहिए था. ईडी ने जजों को बताया कि हाईकोर्ट का आदेश कल या परसों तक आ जाएगा.

केजरीवाल के दूसरे वकील विक्रम चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव के लिए केजरीवाल को अंतरिम रिहाई दी, तब भी उनके पक्ष में कई बातें दर्ज की. गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते समय केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत जाने की परमिशन दी. मैं गया, विस्तृत सुनवाई के बाद जमानत मिली. इस पर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा, विस्तृत सुनवाई... जो दो दिन से भी कम चली, जिसमें हमें अपनी बात ठीक से रखने का मौका ही नहीं मिला. 

अभिषेक सिंघवी ने कहा, निचली अदालत का आदेश हाईकोर्ट में गलत तरीके से पेश किया गया. इस पर तुषार मेहता ने कहा, निचली अदालत में वैकेशन जज ने जल्दी-जल्दी में 2 दिन सुना. इसे हाई प्रोफाइल केस कह के जल्दी दिखाई. क्या कोर्ट के लिए कोई केस हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल होता है?

जानें कब होगी सुनवाई

इस पर बेंच ने कहा, बेहतर होगा कि हम अगले सप्ताह तक सुनवाई टाल दें, तब तक हाईकोर्ट का आदेश आ जाएगा. इस पर सिंघवी ने कहा, अगर ED की याचिका पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लग सकती है, तो मेरी याचिका पर हाई कोर्ट के आदेश पर भी रोक लग सकती है. जज ने कहा, हम परसों सुनवाई करेंगे. जज ने कहा कि हम इस पर बुधवार, 26 जून को सुनवाई करेंगे. अगर इस बीच हाई कोर्ट का आदेश आ जाएगा, तो उसे भी रिकॉर्ड पर रखा जाए.