छेड़खानी के मामले में आरोपित को मिली अंतरिम जमानत, जाने युवती का क्या था आरोप...

छेड़खानी के मामले में आरोपित को मिली अंतरिम जमानत, जाने युवती का क्या था आरोप...

वाराणसी, भदैनी मिरर। बंसत कन्या महाविद्यालय की छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले पड़ोसी युवक को विशेष न्यायाधीश पास्को राजेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने आरोपित को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। कोनिया थाना आदमपुर निवासी आरोपी करन उर्फ दीपक यादव को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रेयाजुद्दीन उर्फ बंटी खान ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष बसंत कन्या महाविद्यालय की छात्रा ने आदमपुर थाने में इसी वर्ष 17 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि पड़ोस में रहने वाला गौरव यादव अपने साथी दीपक यादव उर्फ करन व दीपक यादव उर्फ निक्की के साथ मिलकर रास्ते में रोकर आये दिन छेड़खानी करते हैं। साथ ही धमकी देते हैं कि मुझसे शादी कर लो नहीं तो तेजाब फेंककर तुम्हारा चेहरा व शरीर जला देगे। उनके आये दिन इन बातों से परेशान होकर मैं आत्महत्या करने की सोच रही हूं। इस मामले में पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।