स्पा की आड़ में दुष्कर्म के मामले में आरोपित को मिली जमानत...
ब्यूटी पार्लर में स्पा की आड़ में दुष्कर्म के मामले में आरोपी को जमानत मिल गई है. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा.
वाराणसी, भदैनी मिरर। स्पा की आड़ में दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को अदालत से जमानत मिल गयी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने कच्ची सराय दालमंडी चौक निवासी आरोपित समीर को दो- दो लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार वादिनी शिवदासपुर इद्रसेन कलोनी के साथ ब्यूटी पार्लर की महिला संचालक एवं पुरुष सहकर्मी द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करने की आड़ में यौन उत्पीडन एवं छेडछाड करने का प्रयास किया। महिला पार्लर संचालक ने वादिनी को सेवा प्रदान करने के बहाने गुमराह करके एक बंद केबिन में ले जाकर पुरुषकर्मी द्वारा यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार का प्रयास किया। वादिनी ने उसका विरोध किया उसके बावजूद पुरुषकर्मी वादिनी के साथ जबरदस्ती करने लगा। वादिनी उस समय घबराकर वहां से चली गई और इस घटना के बारे में पति को बताया। यह घटना 23 अक्टूबर 2023 की है और 25 अक्टूबर 2023 को वादिनी की शादी लखनऊ से थी इसलिए वादिनी घटना के अगले दिन लखनऊ चली गई। लखनऊ से लौटने के बाद वादिनी शिकायत दर्ज कराने थाने पर आई क्योंकि वादिनी की तरह अन्य महिलाए भी इस सेक्स स्कैंण्डल की शिकार हुई होंगी और समाज के डर से एवं मान सम्मान के चलते शिकायत नहीं कर पाती। इस घटना से पता चलता है कि इस पार्लर में देह व्यापार एवं सेक्स रैकेट जैसे घृणित आपराधिक कार्य हो रहे हैं और भविष्य में वादिनी की तरह किसी अन्य महिला के साथ ये घटना न हो इसके लिए उक्त पार्लर के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही अति आवश्यक है।
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अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने दलील दी कि घटना 9 दिन बाद लिखाई गयी, जिसका अभियोजन पक्ष के पास कोई ठोस कानूनी जवाब नहीं था। महिला पार्लर में पुरुष का होना तर्कसंगत व न्याय संगत नहीं है।