कमिश्नरेट में भी धारा 144 प्रभावी, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी...

अपर पुलिस आयुक्त द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है की आगामी 7 जुलाई को वाराणसी में पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए पीएम की सुरक्षा के दृष्टिगत ड्रोन आदि का प्रयोग होने पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था प्रभावित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

कमिश्नरेट में भी धारा 144 प्रभावी, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी...

वाराणसी,भदैनी मिरर। पीएम नरेंद्र मोदी के आगामी 7 जुलाई के वाराणसी आगमन को देखते हुए  अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी सीमा के अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 12 जुलाई 2022 तक लागू की गई है।

अपर पुलिस आयुक्त द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है की आगामी 7 जुलाई को वाराणसी में पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए पीएम की सुरक्षा के दृष्टिगत ड्रोन आदि का प्रयोग होने पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था प्रभावित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः जारी आदेश पत्र दिनांकः14.05.2022 के क्रम में संतोष कुमार सिंह, अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट, वाराणसी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी क्षेत्रान्तर्गत निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित किया है

यह कि कोई भी व्यक्ति पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और न ही करने का प्रयास करेगा।

यह कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्तर्गत ड्रोन का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया जाता है। यह आदेश पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक: 06.07.2022 को प्रातः 06:00 बजें से प्रभावी होकर दिनांक 07.07.2022 के रात्रि तक प्रभावी रहेगा।

आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

चूकि स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबन्धों को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है, अतएव यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। 

इस आदेश का प्रचार / प्रसार पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के पुलिस आयुक्त समस्त अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त के न्यायालयों / कार्यालयो एवं थानो के सूचना पट्ट पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम के माध्यम से व पुलिस की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से किया जायेगा।