सिंगर समर सिंह की जमानत पर अब अगली सुनवाई होगी 19 मई को, कोर्ट ने मंगवाया होटल और बार का CCTV फुटेज...
भोजपुरी फिल्म अभिनेता आकांक्षा दुबे आत्महत्या प्रकरण में जेल में निरुद्ध सिंगर समर सिंह के जमानत पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत में सुनवाई हुई.
वाराणसी, भदैनी मिरर। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या प्रकरण में जेल में निरुद्ध सिंगर समर सिंह के जमानत पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत में सुनवाई हुई. आकांक्षा दुबे की तरफ से उनके अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, राजकुमार तिवारी,अनिल कुमार पांडेय, अशोक कुमार यादव आनंद पाठक, प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, विनय त्रिपाठी, कृष्ण मोहन पांडेय गुड्डू, दीपक वर्मा और निशा उपाध्याय ने अपना वकालतनामा लगाया और जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई पर अन्य तिथि नियत करने की मांग की.
वकीलों ने दलील दिया की न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सिविल जज जूनियर डिविजन शक्ति सिंह की अदालत में वादिनी मुकदमा आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे का 164 का बयान दर्ज करवाने का आदेश दिया है. जिसे जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के पूर्व तलब किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है. इस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेस ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु 19 मई की अगली तारीख नियत की और 164 का बयान मंगाए जाने का आदेश दिया.
आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया की अब तक विवेचक को आकांक्षा की मां मधु दुबे का 164 का बयान न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में करवाना ही होगा. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने होटल सोमेंद्र व महमूरगंज स्थित मॉलिक्युल बार का भी सीसीटीवी फुटेज मंगाए जाने का आदेश दिया है.