हाईकोर्ट से VDA को लगा झटका, याचिका पर सुनवाई कर कोर्ट ने दिया स्थगन का आदेश...
मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लेकर किसानों की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्थगन का आदेश दे दिया।
वाराणसी,भदैनी मिरर। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लेकर किसानों की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्थगन का आदेश दे दिया। योजना को लेकर मंगलवार को हुए बवाल पर न्यायालय ने वीडीए के अधिवक्ता को कड़े लहजे में समझाया। सुनवाई के दौरान किसानों की ओर से अधिवक्ता अश्विनी कुमार सचान, किसान संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी व याचिकाकर्ता वीरेंद्र उपाध्याय, बैरवन के पूर्व प्रधान कृष्णा प्रसाद उर्फ छेदी लाल उपस्थित हुए।
सूत्रों के अनुसार अदालत में किसानों के वकील की ओर से एक दिन पहले हुए बवाल के दौरान पुलिस कार्रवाई और घायलों से सम्बंधित वीडियो और फोटोग्राफ न्यायालय को दिये गये। सुनवाई के दौरान वीडीए के अधिवक्ता ने कहाकि प्रशासन जिन किसानों को मुआवजा दे चुका है उन जमीनों पर कब्जा ले रहे हैं।
इस पर किसानों की ओर से कहा गया कि 337 किसानों का 2012 में अवार्ड किया गया। जबकि 857 किसानों ने कोई मुआवजा ही नही लिया है। जबकि इससे पहले वर्ष 2003 में ही वीडिए ने बिना सबको मुआवजा दिये किसानों का खतौनी से नाम काटकर अपना नाम चढ़वा लिया। कोर्ट में बहस के दौरान माननीय न्यायाधीश ने कहाकि धारा 5 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति नही ली गई है। न्यायाधीश ने कहाकि आप जमीन पर कब्जा लेने जाओगे और किसान अपनी बात कहना चाहेगा तो उसकी नही सुनेंगे। उन्हें मारोगे। जो सही नही है। इसके साथ ही अदालत में दोनों पक्षों की ओर से तर्क के बाद स्थगन का आदेश दे दिया।