BHU के पूर्व चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट...
लूट, छेड़छाड़ और गंभीर उपहति को लेकर लंबित एक परिवाद मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) पवन कुमार सिंह की अदालत ने बीएचयू की पूर्व चीफ प्रॉक्टर प्रो. रायना सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। लूट, छेड़छाड़ और गंभीर उपहति को लेकर लंबित एक परिवाद मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) पवन कुमार सिंह की अदालत ने बीएचयू की पूर्व चीफ प्रॉक्टर प्रो. रायना सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. नरिया, लंका निवासी आशीष सिंह ने तत्कालीन चीफ प्रॉक्टर प्रो. रायना सिंह के खिलाफ लूट, छेड़छाड़ और गंभीर उपहति को लेकर अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी के मार्फत अदालत में परिवाद दायर किया था.
उक्त मामले में परिवादी का बयान दर्ज होने पर अदालत ने प्रो. रायना सिंह को तलब करते हुए दो मार्च 2019 को सम्मन जारी की. बाद में हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के बाद कार्रवाई पर रोक लग गई थी. स्थगन की समयावधि में बढ़ोतरी नहीं होने और प्रो.रायना सिंह के मौजूद न होने पर परिवादी के अधिवक्ता ने वारंट जारी करने की अदालत से अपील की. अधिवक्ता ने दलील के समर्थन में स्थगन आदेश को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की नजीर को भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद अदालत माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय पवन कुमार सिंह ने पूर्व चीफ प्रॉक्टर प्रो रोयना सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए न्यायालय में 27 मार्च को तलब किया है.