NEET-UG Paper leak Case : IIT-दिल्ली के विशेषज्ञों से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी गई राय, मंगलवार को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं पर आज सोमवार को सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की जांच होनी चाहिए. 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है. इस पर IIT दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं पर आज सोमवार को सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की जांच होनी चाहिए. 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है. इस पर IIT दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए.
कोर्ट ने आदेश दिया कि IIT दिल्ली के डायरेक्टर 2 जवाबों वाले सवाल की जांच के लिए एक 3 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी बनाएं. एक्सपर्ट टीम उनमें से एक सही ऑप्शन चुनकर मंगलवार दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजने को कहा. इसके अलावा, CJI ने याचिकाकर्ताओं से आज शाम तक आधे पेज में NEET UG रीटेस्ट के पक्ष में तर्क का रिटन सबमिशन ई-मेल करने को कहा है.
सुनवाई के दौरान NTA ने माना कि 3300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिया गया था. इन्हें SBI की जगह केनरा बैंक का पेपर बांटा गया था. CJI ने कहा- आरोपियों के बयान अलग-अलग हैं. अगर पेपर लीक (4 मई) की रात को हुआ है, तो जाहिर है कि लीक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग रूम वॉल्ट से पहले हुआ था.
बता दें कि, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने शनिवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा के शहर और केंद्रवार परिणाम जारी किए थे. इसमें पेपर लीक और असामान्य अंक मिलने के आरोप हैं. शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर 22 जुलाई की अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की. अब अगली सुनवाई मंगलावर को होगी.