ज्ञानवापी प्रकरण: कोर्ट ने पक्षकार बनने के आठ प्रार्थना पत्रों को किया खारिज, 21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई...

ज्ञानवापी मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान पक्षकार बनने से सम्बंधित काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी समेत आठ लोगों के प्रार्थना पत्रों को अदालत ने खारिज कर दिया।

ज्ञानवापी प्रकरण: कोर्ट ने पक्षकार बनने के आठ प्रार्थना पत्रों को किया खारिज, 21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई...

वाराणसी,भदैनी मिरर । ज्ञानवापी मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान पक्षकार बनने से सम्बंधित काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी समेत आठ लोगों के प्रार्थना पत्रों को अदालत ने खारिज कर दिया। इस मामले में मुकदमे के वादियों ने आपत्ति जताई थी। इसके अलावा ज्ञानवापी के एक और सर्वे के मामले में हिंदू पक्ष की ओर से दलील दी गई। कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित कर दी है। ज्ञानवापी परिसर स्थित मजार के उर्स मनाने से सम्बंधित लोहता के मुख्तार अहमद के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने सुनवाई के लिए 11 नवम्बर की तिथि निर्धारित कर दी है।

वहीं ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अपील खारिज होने के बाद अब इस मामले के कोर्ट से खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे है। उधर, ज्ञानवापी विवाद की पोषणीयता पर जिला जज की अदालत से फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गया है।