ज्ञानवापी प्रकरण: आदि विश्वेश्वर के साथ श्रृंगार गौरी केस का सुनवाई करने की मांग, 30 नवंबर को होगी सुनवाई...

ज्ञानवापी ज्ञानवापी परिसर हिंदुओ को सौंपने की मांग वाले मुकदमे की जिला जज की अदालत संबंधित कोर्ट से रिपोर्ट तलब करते हुए सोमवार को प्रकरण पर सुनवाई की गई।

ज्ञानवापी प्रकरण: आदि विश्वेश्वर के साथ श्रृंगार गौरी केस का सुनवाई करने की मांग, 30 नवंबर को होगी सुनवाई...

वाराणसी,भदैनी मिरर। ज्ञानवापी ज्ञानवापी परिसर हिंदुओ को सौंपने की मांग वाले मुकदमे की जिला जज की अदालत संबंधित कोर्ट से रिपोर्ट तलब करते हुए सोमवार को प्रकरण पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान इस मुकदमे को सिविल जज की कोर्ट से जिला जज को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। जिला जज की कोर्ट ही मौजूदा समय में ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई कर रही है।

यह एप्लिकेशन आदि विश्वेश्वर केस की वादिनी किरन सिंह विसेन नहीं बल्कि मां श्रृंगार गौरी केस की वादिनी लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से दी गई है। चारों महिलाओं की ओर से ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार के लिए वाराणसी की सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है। मुकदमे में यह भी मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित अन्य देवी-देवताओं के विग्रह की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इन्हीं पांच महिलाओं में से लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने जिला जज की कोर्ट में एप्लिकेशन दी है। चारों महिलाओं का कहना है कि दोनों मुकदमों में शामिल मूल मुद्दे समान और महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पूरे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं से संबंधित हैं।

इसलिए, उन्हें एक साथ सुना जाना चाहिए। आवेदन में कहा गया है कि यह जनहित में होगा कि यदि दोनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ की जाती है तो समय और धन की बचत होगी। साथ ही, किसी तरह की कानूनी कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होगी। एप्लिकेशन पर किरन सिंह विसेन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। इसके साथ ही लिखित आपत्ति दाखिल करने का समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली डेट 30 नवंबर नियत कर दी है।